बुजुर्गों के लिए अलग से चलाए जा रहे हैं जेरियाट्रिक क्लीनिक आरती सिंह राव

हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि राज्य के सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं। इनमें पंजीकरण, ओ.पीडी., लैब और दवा वितरण काउंटर पर बुजुर्गों के लिए अलग लाइन की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, अस्पतालों में अस्पताल परिचारक की मदद से समर्पित जेरियाट्रिक क्लीनिक चलाए जा रहे हैं और हर महीने के तीसरे शुक्रवार को सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में विशेष जांच शिविर लगाकर निःशुल्क दवाएं वितरित की जा रही हैं।

आज अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों के उत्तम स्वास्थ्य, सम्मानजनक जीवन और बेहतर देखभाल के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार “गरिमा के साथ आयु में वृद्धि: बुजुर्गों के लिए देखभाल और सहायता प्रणालियों को मजबूत करना” के संकल्प के साथ काम कर रही है।

आरती सिंह राव ने बताया कि सभी सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में बुजुर्गों का व्यापक जेरियाट्रिक मूल्यांकन करने के साथ-साथ जिला नागरिक अस्पतालों में फिजियोथेरेपी की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है, जबकि घर बैठे ई-संजीवनी और टेलीमेडिसिन जैसे डिजिटल माध्यमों से विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह भी प्रदान की जा रही है।

स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का आह्वान करते हुए कहा कि एक स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए पौष्टिक और संतुलित आहार लें, अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें और नियमित रूप से हल्की-फुल्की शारीरिक गतिविधियों में शामिल हों। उन्होंने बुजुर्गों को तंबाकू, धूम्रपान और शराब जैसे व्यसनों से दूर रहने, समय-समय पर स्वास्थ्य जांच कराने और डॉक्टरों की सलाह के अनुसार नियमित दवाएं लेने का सुझाव दिया।

इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने समाज और परिवारों से भी बुजुर्गों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने की अपील की। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों को नई गतिविधियां सिखाकर उन्हें व्यस्त रखें, उनसे सलाह लें, उनके साथ समय बिताएं और परिवार की परंपराओं व इतिहास पर चर्चा करें। समाज में बुजुर्गों की भागीदारी, सम्मान और सराहना को बढ़ाकर ही उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित किसी भी प्रकार की विस्तृत जानकारी के लिए नागरिक अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल से संपर्क कर सकते हैं।

पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के लिए 31 जनवरी 2027 तक ऑनलाइन आवेदनों की मांग
चंडीगढ़, 1 अक्टूबर – हरियाणा के सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (SEWA) विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए पात्र छात्रों से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजनाओं के तहत ऑनलाइन आवेदन पत्र मांगे गए हैं।

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए ‘पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना’ तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.), आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ई.बी.सी.) और विमुक्त जाति (डी.एन.टी.) के छात्रों के लिए ‘पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना’ के तहत आवेदन मांगे गए हैं। पात्र छात्र शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए 31 जनवरी, 2027 तक नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) की आधिकारिक वेबसाइट https://scholarships.gov.in पर जाकर अधिक और नई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

प्रवक्ता ने आगे बताया कि योजना से संबंधित पात्रता, मानदंड और अन्य सभी विस्तृत विवरण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://sewa.haryana.gov.in तथा भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की वेबसाइट https://socialjustice.gov.in/schemes पर उपलब्ध हैं, जहाँ से छात्र विस्तृत जानकारी प्राप्त करके समय पर अपना आवेदन सुनिश्चित कर सकते हैं।

पंचकूला ज़ोन के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की कार्यवाही 5, 12, 19 और 27 अक्टूबर को
चंडीगढ़, 1 अक्टूबर – उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, अच्छी वोल्टेज और निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। ‘पूर्ण उपभोक्ता संतुष्टि’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिजली निगम द्वारा कई महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किए गए हैं ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा सके।

उपरोक्त जानकारी देते हुए बिजली निगम के प्रवक्ता ने बताया कि जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच विनियमन 2.8.2 के अनुसार प्रत्येक मामले में 1 लाख रुपये से अधिक और 3 लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा। पंचकूला ज़ोन के अंतर्गत आने वाले जिलों (कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला, कैथल और यमुनानगर) के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण 5, 12, 19 और 27 अक्टूबर को जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, पंचकूला में उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पंचकूला ज़ोन के अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं के गलत बिलों, बिजली की दरों से संबंधित मामलों, मीटर सिक्योरिटी से जुड़े मामलों, खराब हुए मीटरों से संबंधित मामलों, वोल्टेज से जुड़े हुए मामलों का निपटारा किया जाएगा। इस दौरान बिजली चोरी, बिजली के दुरुपयोग और घातक/गैर-घातक हादसों आदि मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा।

उपभोक्ता और निगम के बीच किसी भी विवाद के निपटारे के लिए फोरम में वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायत प्रस्तुत करने से पहले पिछले छह महीनों के दौरान उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए गए बिजली के औसत प्रभार के आधार पर गणना की गई प्रत्येक महीने के लिए दावा की गई राशि या उसके द्वारा देय बिजली प्रभार के बराबर राशि, जो कम हो, उपभोक्ता को जमा करानी होगी। इस दौरान उपभोक्ता को सत्यापित करना होगा कि यह मामला अदालत, प्राधिकरण या फोरम के सामने लंबित (पेंडिंग) नहीं है, क्योंकि इस अदालत या फोरम में विचाराधीन मामलों पर बैठक के दौरान विचार नहीं किया जाएगा।

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