हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 9 और सेवाएं हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में 

चंडीगढ़, 9 अगस्त- हरियाणा सरकार ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 9 सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत शामिल कर ये सेवाएं प्रदान करने के लिए 5 दिन की समय-सीमा निर्धारित की है।

आज यहां  मुख्य सचिव श्री टी.वी.एस.एन. प्रसाद द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के रिकॉर्ड में नाम की वर्तनी में परिवर्तन, विवाह के बाद नाम परिवर्तन, तलाक के बाद नाम परिवर्तन, पुनर्विवाह के बाद नाम परिवर्तन, प्लॉट मेमो में लिंग के अपडेशन, प्लॉट मेमो में वैवाहिक के अपडेशन, प्लाॅट मेमो में पति या पत्नी के मृत्यु की तिथि के अपडेशन, मोबाइल नम्बर के अपडेशन और ई-मेल के अपडेशन के लिए 5 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है। इस कार्यों के लिए सम्बन्धित सम्पदा कार्यालय के उपाधीक्षक को पदनामित अधिकारी, संबंधित सम्पदा कार्यालय के सम्पदा अधिकारी को प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी और सम्बन्धित सम्पदा कार्यालय के क्षेत्रीय प्रशासक को द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी नामित किया है।

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