हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ी राहत देते हुए हरियाणा में ग्रुप सी के 20 हजार पदों पर भर्ती पर लगी रोक हटा दी है।

हरियाणा, 6 फरवरी (म्हारा हरियाणा डेस्क):

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने ग्रुप सी के 20,000 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ करके हरियाणा सरकार और कर्मचारी चयन आयोग को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट में हरियाणा के महाधिवक्ता ने आश्वासन दिया कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान याचिकाकर्ताओं के लिए रिक्त पद रखे जाएंगे। इस जानकारी के आलोक में हाई कोर्ट ने 1 फरवरी को लगाई गई रोक हटा दी है और विभिन्न पदों के परिणाम घोषित करने और भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है। याचिका दायर करने के दौरान प्रशांत ढुल और अन्य ने हाई कोर्ट को बताया कि सरकार ग्रुप सी में 32,000 पदों पर भर्ती कर रही है। हालांकि, भर्ती प्रक्रिया के दौरान याचिकाकर्ताओं ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर आवेदन किया लेकिन उनके आवेदन स्वीकार नहीं किए गए। परिणामस्वरूप, वे पात्र होने के बावजूद विभिन्न पदों के लिए आवेदन करने में असमर्थ रहे। 1 फरवरी को हाईकोर्ट ने भर्ती परिणाम की घोषणा पर रोक लगा दी थी. फिर सोमवार को जब मामले की सुनवाई शुरू हुई तो हरियाणा के महाधिवक्ता पेश हुए और कहा कि सरकार इस भर्ती को जल्दी पूरा करना चाहती है ताकि राज्य में खाली पदों को भरा जा सके. डिवीजन बेंच के स्थगन आदेश के कारण ग्रुप सी की दो श्रेणियों में लगभग 12,000 पदों पर भर्ती फिलहाल रुकी हुई है। शेष 20 हजार पदों पर भर्ती 1 फरवरी को हाईकोर्ट द्वारा जारी अंतरिम आदेश के कारण रुकी हुई है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *