चंडीगढ़, 23 मई-हरियाणा सरकार ने विभिन्न विभागों/ बोर्डों/ निगमों आदि द्वारा आउटसोर्सिंग पॉलिसी के भाग-2 के अंतर्गत नियोजित कर्मचारियों की अनुबंध अवधि को एकमुश्त आधार पर 30 जून, 2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। लेकिन इसके लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा 25 मार्च, 2025 को जारी ज्ञापन पत्र में वर्णित शर्ते पूरी होनी चाहिए।
मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा इस आशय का एक पत्र जारी किया गया है।
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 28 फरवरी, 2025 को जारी निर्देशों के तहत स्वीकृत पदों के विरुद्ध नियोजित भाग-2 कर्मचारियों की अनुबंध अवधि को 01 जनवरी, 2025 से 31 मार्च, 2025 (03 महीने) तक बढ़ाने का निर्णय लिया था।











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